रात 10 बजे के बाद साउण्ड/डीजे चलाने वालों पर होगी पुलिस की कड़ी कार्यवाही

राजसमन्द@RajsamandTimes।  जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी आईपीएस राजसमन्द द्वारा कार्यालय में जिला राजसमन्द के वाटिका संचालको की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें शादी-त्यौहारों के माहौल को देखते हुये शादी समारोह में रात्रि 10 बजे बाद ध्वनि प्रसारण यंत्रो के प्रयोग पर पूर्णतः पाबन्दी लगाने हेतु सभी वाटिका संचालको को निर्देशित किया साथ ही वाटिका के बाहर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील(सिविल) 37,38/2005 मे निर्णय दिनांक 28.10.2005 के अनुसार रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउउ स्पीकर/डीजे/साउण्ड सिस्टम का प्रयोग वर्जित रहेगा। माननीय न्यायालय के आदेश की पालना नही करने वालों के विरूद्व राजस्थान ध्वनी नियंत्रण अधिनियम 1963 के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जावेगी। ध्वनि प्रसारण यंत्रो के प्रयोग एवं ध्वनि मानक के सम्बन्ध में जारी गाईड लाईन को पटिटका के रूप में लगाने की बात बताई साथ ही संचालको से बुकिंग के समय उक्त नियमों की पालना बाबत अण्डर टेकिग लेने बाबत सहमति वक्त की गई।  साथ ही ध्वनि प्रसारण यंत्रो का श्रवण योग्य डेसीबल मीटर का बोर्ड की लगाना आवश्यक होगा।