गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ एवं औषधियों के लिये चलेगा शुद्ध के लिये युद्ध अभियान,खाद्य प्रतिष्ठानों एवं मेडिकल स्टोर्स का होगा औचक निरीक्षण

राजसमंद। आमजन को गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ एवं ओषधि मिले इसके लिये राज्य सरकार द्वारा आगामी 10 जून से संपूर्ण प्रदेश में शुद्ध के लिये युद्ध अभियान शुरू करने जा रही है। जिले में भी अभियान के तहत इस बार खाद्य पदार्थाे के साथ ही दवाईंयो के अवैध क्रय – विक्रय एवं अन्य मानकों को लेकर भी कार्यवाही की जायेगी। यह जानकारी सीएमएचओ डॉ प्रकाश चन्द्र शर्मा ने दी।
अभियान के जिले में सफल संचालन के लिये जिला स्तरीय प्रबन्धन एवं संचालन समिति का गठन किया गया है। जिसमें जिला कलक्टर अध्यक्ष एवं जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, प्रबन्ध निदेशक, जिला डेयरी, विधी परामर्शी, सहायक औषधी नियंत्रक, सहायक लोक अभियोजक, शिक्षा एवं महिला बाल विकास विभागो के प्रभारी अधिकारी, प्रतिनिधी व्यापार संगठन एवं उपभोक्ता संगठन सदस्य होंगे। समिति की समय – समय पर बैठक आयोजित होगी तथा अभियान के क्रियान्वयन की समीक्षा की जायेगी।
अभियान को लेकर जांच दल का गठन किया जायेगा जिसमें टीम लीडर एसडीएम, बीडीओ अथवा तहसीलदार होंगे, अन्य सदस्य उप पुलिस अधीक्षक, विधि माप विज्ञान अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सहायक औषधि नियंत्रक, डेयरी के प्रतिनिधी सदस्य होंगे और नियमित भ्रमण कर आवश्यक कार्यवाही सुश्चित करेंगे।
यह दल दुध, मावा, पनीर एवं अन्य दुग्ध उत्पादो की जांच, आटा, बेसन, खाद्य तेल एवं घी आदि की जांच, सुखे मेवे एवं मसालों की जांच, बाट एवं माप की जांच की जायेगी। मिलावट की संभावना वाले खाद्य पदार्थ विक्रय केन्द्रों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार जांच एवं सैम्पलिंग करेंगे साथ ही मिलावटी माल को प्रावधानों के अनुसार मौके पर ही नष्ट करने की कार्यवाही की जायेगी।
नशीली दवाओं के अवैध क्रय – विक्रय को रोकने हेतु मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण, नकली एव अवमानक औषधियों के सम्बन्ध में चिन्हीत मेडिकल स्टोर्स के निरीक्षण एवं नमुने लिये जायेंगे आपत्तिजनक विज्ञापन एवं चमत्कारी औषधियों के प्रकरण में सम्बन्धितों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाई जायेगी वहीं नकली एवं नशीली औषधियों का अवैध व्यापार पाए जाने पर औषधि अनुज्ञापत्रों के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
पुलिस विभाग भी अभियान में सहयोग करेगा तथा मेडिकल स्टोर्स के अतिरिक्त अन्य क्षैत्र में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही करेगा। जिला रसद अधिकारी एवं विधिक माप विज्ञान अधिकारी वजन तोलने की मशीन, पेट्रोल व डिजल पम्प आदि के सम्बन्ध में जांच कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। अभियान के तहत मिलावट खोरो एवं विधिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यवसायियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।