प्रदेश के 90 नगर निकायों के 30 लाख से ज्यादा मतदाता कर सकेंगे मतदान, 9930 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा कल

निर्वाचन आयोग और प्रशासन की ओर से मतदान की सभी तैयारियां पूर्ण_

_सभी निकायों में मतदान 28 जनवरी को सुबह 8 से 5 बजे तक होगा_
_90 निकायों (1 नगर निगम, 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिका) के 3035 वार्डों के मतदाता कर सकेंगे मताधिकार का इस्तेमाल_
_37 पर्यवेक्षकों की निगरानी में होंगे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव_
_आयुक्त ने कोविड के दिशा-निर्देशों की पालना के साथ की मतदान की अपील_

जयपुर। राज्य के 20 जिलों (अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनूं, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर) के 90 निकायों (1 नगर निगम, 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिका) में 28 जनवरी को प्रातः 8 बजे से 5 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त श्री पीएस मेहरा ने प्रदेश के मतदाताओं से कोविड के दिशा-निर्देशों की पालना के साथ मतदान करने की अपील की है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि नाम वापसी की आखिरी तिथि तक 15101 उम्मीदवारों द्वारा 18510 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। नामांकन पत्रों की संवीक्षा और नाम वापसी के बाद अब 9930 उम्मीदवार चुनावी मैदान में शेष रह गए हैं।

श्री मेहरा ने कहा कि सभी मतदाता अपने घर से मास्क लगाकर मतदान के लिए जाएं। मतदान केंद्र में जाने से पहले हाथों को सेनेटाइज करें और मतदान के समय पंक्ति में खड़े रहने के दौरान चिन्हित गोलों पर खड़े रहकर या उचित दरी बनाते हुए अपनी बारी का इंतजार करें। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने मतदाता, उम्मीदवार या उनके समर्थकों से मतदान केंद्र या आसपास भीड़ या समूह में खड़े नहीं रहने की भी अपील की।

आयुक्त ने कहा कि राज्य में पिछले दिनों सम्पन्न हुए विभिन्न चुनावों में मतदाताओं ने पूरे जोश और उत्साह और कोविड के दिशा-निर्देशों की पालना के साथ मतदान कर एक सजग नागरिक होने की भूमिका निभाई है। उन्होंने मतदाताओं से निकाय चुनाव-2021 में भी मतदाता ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने व औरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने की अपील की है।

*30 लाख से ज्यादा मतदाता कर सकेंगे मतदान*
श्री मेहरा ने बताया 90 निकायों के 3035 वार्डों के लिए 5253 मतदान केंद्रों की स्थापना की गई है। इन निकायों में कुल 30 लाख 28 हजार 544 मतदाता हैं, जिनमें से 15 लाख 47 हजार 974 पुरुष, 14 लाख 80 हजार 514 महिला और 56 अन्य मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की संवीक्षा और नाम वापसी के बाद अब 9930 उम्मीदवार चुनावी मैदान में शेष रह गए हैं।

*30,000 कार्मिक करवाएंगे चुनाव*
चुनाव आयुक्त ने बताया कि 28 जनवरी को होने वाले चुनाव को संपादित कराने के लिए मतदान, मतगणना एवं अन्य कार्य के लिए समस्त चरणों के लिए लगभग 30000 कार्मिक लगाए गए हैं। चुनाव के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल नियोजित किया गया है।

*8 हजार से ज्यादा ईवीएम से होंगे चुनाव*
श्री मेहरा ने बताया कि इस चुनाव में 8328 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 3035 वार्डों के लिए 5253 मतदान केंद्रों की स्थापना की गई है। आयोग ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए 1 मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या लगभग 750 रखी है।

*चुनाव नियन्त्रण कक्ष की स्थापना*
आयुक्त ने कहा कि चुनाव से जुड़ी किसी भी शिकायत के तुरंत निस्तारण के लिए आयोग ने जयपुर मुख्यालय पर नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया है। आमजन 0141-2227786, 0141-2385067, 0141-2385059 पर कॉल कर सकते हैं। यह नियन्त्रण कक्ष प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक कार्य करेगा।

*वैकल्पिक दस्तावेजों से हो सकेगा मतदान*
चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ जरूर लाएं। इनके अभाव में 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं। उन्होंने बताया कि आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र (पीएएन), सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राज्य या केन्द्र सरकार राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश या विधवा पेंशन आदेश (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या सहकारी बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी) के जरिए मतदान किया जा सकता है।

*अध्यक्ष के लिए 1 फरवरी को होगी अधिसूचना जारी*
श्री मेहरा ने बताया कि सदस्य पदों की मतगणना के बाद 1 फरवरी को अध्यक्ष के लिए लोक सूचना जारी होगी। नामांकन पत्र 2 फरवरी अपराह्न 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 3 फरवरी को होगी, जबकि 4 फरवरी को अपराह्न 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापिस ली जा सकेगी। चुनाव चिन्हों का आवंटन नाम वापसी के तुरंत बाद 4 फरवरी को ही किया जाएगा। अध्यक्ष के लिए मतदान 7 फरवरी को प्रातः 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक होगा, जबकि मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद होगी। उन्होंने बताया कि इसी तरह उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचन 8 फरवरी को होगा।